जम्मू और कश्मीर में कोई भी भारतीय अब जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार, 27 अक्टूबर को इसकी नई अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि, खेती पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में बाहरी उद्योग स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश करने की आवश्यकता है।
With notification of UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020, twelve state laws have been repealed as a whole out of the 26 others adapted with changes and substitutes. https://t.co/JeBB5UvdbZ
— ANI (@ANI) October 27, 2020
आपको बता दें कि पहले केवल जम्मू और कश्मीर के निवासी ही जमीन बेच और खरीद सकते थे। लेकिन अब बाहर के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं और वहां अपना काम शुरू कर सकते हैं। यह निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया है। निर्णय जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया। जिसके तहत अब कोई भी भारतीय जम्मू और कश्मीर में एक कारखाने, भवन या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए स्थानीय निवासी होने के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी।
गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 से पिछले साल ही छूट दी गई थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद, भूमि कानून को बदल दिया गया है।

