आयकर विभाग ने एक आनलाइन विंडो शुरू की है। जिसमें भी किसी कंपनी या आदमी की अघोषित विदेशी संपत्तियों या बेनामी संपत्ति या किसी अन्य तरीके से की जा रही कर चोरी की शिकायत आनलाइन आयकर विभाग से की जा सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 12 जनवरी 2021 मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति विभाग को शिकायत कर सकता है। इसके लिए ई- फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर यह विंडो ‘सबमिट टैक्स इवेजन पिटीशनआर बेनामी प्राॅपर्टी होल्डिंग’ नाम से सक्रिय कर दी गई है।
विंडो खुलने पर शिकायतकर्ता के सामने तीन फाॅर्म खुलेंगे जैसे आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, काला धन कर अधिनियम, 1961 का अधिरोपण और बेनामी लेनदेन निवारण अधिनियम इन तीनो अलग- अलग फार्म में से अपनी शिकायत से जुड़ा फार्म भरना होगा। शिकायत दर्ज होने पर विभाग हर शिकायत के लिए एक यूनिक नंबर आवंटित करेगा। जिसके जरिये शिकायतकर्ता कभी भी अपनी शिकायत की स्थिति जांच सकेगा। सीबीडीटी ने बताया कि इस विंडो के जरिये पेन कार्ड या आधार कार्ड धारक के साथ- साथ वे लोग भी शिकायत कर सकते हैं, जिनके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है।
सीबीडीटी के अनुसार, शिकायतकर्ता को पहले अपने मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी के जरिये अपना सत्यापन कराना होगा, इसके बाद वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले शिकायतकर्ता को ऐसी गोपनीय जानकारी देने के लिए आयकर जांच शाखा कार्यालय आना पड़ता था। लेकिन अब वह ऑनलइन पोर्टल पर ही जानकारी दे सकेगा। सीबीडीटी के अनुसार, इस विंडो के जरिये शिकायत करने वाला ‘इंफार्मर’ कहलाएगा और वह विभागीय नियमों के तहत काला धन या बेनामी संपत्ति बरामद होने पर इनाम का हकदार भी होगा। विभाग बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले को एक करोड़ रुपये तक और विदेश में अघोषित संपत्ति या अन्य कर चोरी पकड़वाने पर पांच करोड़ रुपये तक का इनाम देता है।

