Uttarakhand

पत्रकार को गोली मारने के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जबाब

उत्तराखण्ड के हल्द्वानी में दि संडे पोस्ट के पत्रकार को गोली मारने के मामले में मुख्य आरोपी को गिराफ्तार करने में देरी के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायालय ने थाना मुखानी से जवाब देने को कहा है।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीते 25 मार्च को पत्रकार मनोज सिंह बोरा को सरेआम गोली मारी गई थी।पुलिस ने  दो आरोपी, राहुल श्रीवास्तव और नीरज जोशी को गिरफ्तार किया था। मुख्य षडयंत्रकारी सतीश नैनवाल अभी फरार है। ये भाजपा नेता प्रमोद नैनवाल के भाई हैं।  मनोज ने हमले से पहले हल्द्वानी पुलिस को जनवरी में, इन दोनों आरोपियों से अपनी जान को खतरा बताया था, और कार्यवाही को लेकर पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया था। लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नही हुई, इसी बीच आरोपियों ने मनोज को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने गोली मारने की बात कबूली थी। इसके बाद से दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों की गिरफ्तारी के महीनों बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर मनोज ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्यवाही की प्रार्थना की।
न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने पत्रकार को गोली मारने पर सख्त रुख अपनाते हुए हल्द्वानी की मुखानी थाना पुलिस को एक सप्ताह के भीतर जवाब देेने को कहा है, और मामले में पुलिस द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए है।

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