नई दिल्ली। कांग्रेस को जल्दी ही यानी दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी को 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश नहीं माना गया तो कार्रवाई होग।
कोर्ट ने एलएनडीओ के लीज रद्द करने के फैसले को रद्द करने से इंकार कर दिया और कांग्रेस को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया। 30 अक्टूबर को एजेएल को एलएनडीओ ने नोटिस भेजकर 15 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया था जिसे एजेएल ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस ने एलएनडीओ के लीज रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने एजेएल की याचिका को खारिज कर दिया।