अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज से सुनवाई शुरू करेगा। इससे पहले 17 मई को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टस अशोक भूषण और एसए नजीर की पीठ ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। वहीं 17 मई को मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील पेश की गई थी कि 1994 के इस्माइल फारूकी के मामले में आए फैसले में कुछ निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी। उसमें कहा गया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।ऐसे में इस फैसले के एक बार फिर से परीक्षण की जरूरत है। इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष की दलील थी कि वह मुद्दा जमीन अधिग्रहण के संबंध में था। मौजूदा मामला टाइटल विवाद है। ऐसे में उस फैसले का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए मामले को संवैधानिक पीठ को नहीं भेजा जाना चाहिए।
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