बैंकों से लोन लेकर फरार भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौकसी के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज़ मांगे हैं कि क्या वह भारत यात्रा कर सकता है या नहीं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर असर पड़ेगा. चीफ जस्टिस ने कहा है कि वह मंगलवार को ही इस पर आदेश जारी करेंगे.
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