निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पाए पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने आदेश के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट की शरण ली है। जस्टिस हर्षा देवानी और जस्टिस वीबी मायानी की बेंच 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। इस दौरान एक अन्य मामले में भी भट्ट की जमानत पर निर्णय होगा। 1990 में हिरासत में मौत के मामले में भट्ट को जामनगर की अदालत ने पिछले महीने उम्रकैद की सजा दी थी। घटना के समय वह जामनगर एएसपी थे। 2015 में बर्खास्त भट्ट एक व्यक्ति पर मादक पदार्थ रखने का फर्जी मामला दर्ज करने पर पिछले वर्ष सितंबर से जेल में हैं।