आईएनएक्स मिडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चितंबरम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चितंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब चितंबरम को 14 दिन और तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। उनकी जमानत याचिका पर अब 23 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।

गौरतलब है कि चितंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में है चिदंबरम फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहर की ओर से दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती दी थी। इसके साथ ही चिदंबरम ने आरोप लगाया था कि आईएनएक्स मीडिया मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और जांच एजेंसी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है।
चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपने आवेदनों में कहा, इस मामले में तत्काल आपराधिक कार्रवाई एक दुर्भावनापूर्ण मामला है, जोकि राजनीतिक प्रतिशोध से पैदा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच एजेंसी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, जो कि याचिकाकर्ता की बेदाग छवि को धूमिल करना चाहती है।

