किसी भी देश के साथ डीएनए प्रोफाइल साझा करने का अधिकार होगा | सरकार डीएनए तकनीक नियमन विधेयक-2018 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे चुकी है । वह किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या दूसरे देश के साथ डीएनए साझा कर सकेगी। इसके लिए सरकार को डीएनए डाटा बैंक का नियमन करने वाले बोर्ड से परामर्श करना होगा। हालांकि, यह साझेदारी किसी भी निजी संस्था या संगठन के साथ नहीं की जाएगी। अपराधियों, संदिग्धों, पीड़ितों, गुमशुदा और विचाराधीन लोगों का डीएनए डाटा बैंक तैयार करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 4 जुलाई को विधेयक को अनुमति दी थी। इसमें नियमन के लिए बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। बोर्ड केंद्र या राज्यों में डीएनए प्रोफाइल सहेजने के बैंक खोलने पर काम करेगा। इसे लैब को मान्यता देने और उसे वापस छीनने का अधिकार होगा।
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