मोदी सरकार तीन तलाक विधेयक आज राज्यसभा में पेश करेगी। बीजेपी ने राज्यसभा में सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इससे पहले लंबे समय से तीन तलाक के खिलाफ लड़ रही केंद्र सरकार अब इस पर थोड़ी नरम होती नजर आ रही है। कैबिनेट ने तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी। यानी अब इसमें बदलाव हो सकता है। इस संशोधन के तहत तीन तलाक अब भी गैर जमानती ही रहेगा। लेकिन संशोधन के हिसाब से मेजिस्ट्रेट इस केस में बेल दे सकता है। यानी अब सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास ही बेल देने का अधिकार होगा।