गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार परांजय गुहा ठाकुराता के खिलाफ गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा की एक अदालत ने अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस बाबत दिल्ली की निजामुद्दीन थाना पुलिस को निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत धारा 500 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया गया है।
गौरतलब है कि पत्रकार परांजय गुहा ठाकुराता वर्ष 2017 में अडानी समूह को सरकार की ओर से ‘‘500 करोड़ रुपये का उपहार’ मिलने की खबर प्रकाशित की थी। इसी को लेकर अडानी समूह ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। उधर , दूसरी तरफ परांजय गुहा ठाकुराता का कहना है कि उन्हें अदालत के आदेश के संबंध में जानकारी नहीं है।
पत्रकार के वकील आनंद याग्निक का कहना है कि हमें अभी तक कोर्ट से इस बाबत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पास यह सूचना गिरफ्तारी वारंट मीडिया के माध्यम से पहुंची है। साथ ही वह बताते है कि अडानी समूह ने पत्रिका के संपादक सहित सभी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है, सिर्फ पत्रकार के खिलाफ शिकायत कायम है।

