सुप्रीम कोर्ट ने आज दागी नेताओं के चुनावी भविष्य पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि चार्जशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सिर्फ चार्जशीट ही काफी नहीं है। पांच जजों की पीठ चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। पिछले महीने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया।