दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट द्वारा 16 दिसंबर को 2017 के उन्नाव अपहरण और बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दे दिया गया था । वहीं, सह आरोपी शशि सिंह को छोड़ दिया गया। इस मामले में आज 17 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई । इस दौरान सीबीआई ने दोषी कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास देने की मांग की। सीबीआई ने इस दौरान कहा कि यह मामला केवल रेप का नहीं है, इसमें बड़ी बात मानसिक उत्पीड़न की है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि इस तरह के मामलों में अभी तक कितना कंपनसेशन (मुआवजा) दिया गया है। इस दौरान सीबीआई ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखेंगे कि ऐसे पीड़ितों को कितना मुआवजा मिलता है।
सेंगर द्वारा 2017 में एक युवती का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया गया था। उस समय युवती नाबालिग थी। तब अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए थे।