हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को अंतरिम जमानत मिल गई है। फारुकी पर हिंदू देवी-देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। वहीं करीब एक माह से अधिक समय से मुनव्वर फारुकी इंदौर के केंद्रीय जेल में बंद है। पुलिस ने नव वर्ष पर ही मुनव्वर फारुकी को इंदौर स्थित एक कैफे से गिरफ्तार किया था।
यह गिरफ्तारी तब हुई थी जब मुनव्वर, मुनरो कैफे में एक कार्यक्रम करने जा रहे थे। हिंदू संगठनों को इस बात की खबर मिली तो वे भी टिकट लेकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए। वहां फारुकी से पहले काॅमेडियन प्रियम प्रतीक व्यास ने कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी शुरू कर दी। इसी को लेकर हिंदू संगठन के नेताओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। मुनव्वर फारुकी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई है।
इसमें उन्होंने अपने खिलाफ अलग- अलग क्षेत्रों में दर्ज केस को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है। मुनव्वर फारुकी पर एक केस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ पिछले महीने वारंट जारी किया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा दी है। फारुकी ने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जमानत अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। मुनव्वर फारुकी गुजरात के रहने वाले हैं। उन पर हिंदू देवी- देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा है।