उन्होनें कहा कि हमें इस 5 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहिए। औवेसी ने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन मुस्लिम वकीलों का जिन्होनें यह केस लड़ा और जिस तरीके से कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। हमें संविधन पर पूरा भरोसा है।
सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला आज सुना दिया है। कोर्ट ने विवादित जमीन हिंदुओं को सौंपी है, और कहा है कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए जो मंदिर का निर्माण कराएगा। वहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ जमीन देने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले में 40 दिन चली सुनवाई के बाद आज शनिवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनेगा। जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ की अलग से जमीन दी जाए, जिस पर वो मस्जिद बना सकें। राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है।