नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बुधवार को शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील दी है. अब पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जेल नहीं होगी लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा. बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि संशोधन विधेयक में सजा के प्रावधानों में कमी की गई है. साथ ही पुलिस किसी को तंग न करे इसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है. पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले को थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा और उसे तत्काल जमानत मिलेगी. हालांकि शराब खरीदने और पीने पर रोक रहेगी. इस संशोधन का फायदा उन सभी को मिलेगा जो इस मामले में अभी बन्द हैं.