सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने को लेकर कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के विशेषाधिकार पर बंदिश लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि विधायकों को गुरुवार को प्रस्तावित विश्वास मत प्रस्ताव में शामिल होेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही कर्नाटक की 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जदएस सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है।
