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आंध्र प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों के दोषियों को 21 दिन में सजा सुना दी जायगी, राज्य कैबिनेट से ड्राफ्ट बिल पास

आंध्र प्रदेश में दुष्कर्म के दोषियों को जल्द सजा देने के लिए बुधवार को एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सुरक्षा बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस बिल में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई 21 दिन में पूरी कर सजा देने का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश अपराध कानून संशोधन एक्ट 2019 या आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट को जल्द ही विधानसभा से पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा।

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