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पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब सोमवार को

पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब सोमवार को

राजस्थान के रण को अब न्यायालय में सुना जा रहा है। फिलहाल सचिन पायलट समेत उनके खेमें के 19 विधायकों की सदस्यता को अयोग्य ठहराने के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसमें आज सुनवाई थी। पायलट खेमे की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा। हालांकि हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई सोमवार को होना प्रस्तावित किया है।

हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि सचिन पायलट समेत सभी 19 विधायकों ने सरकार के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उन्हें अयोग्य घोषित ठहराया जा सकता है। हरीश साल्वे ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि अभी तक सचिन पायलट और 19 विधायकों ने ना कांग्रेस छोडी है और ना ही दूसरी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण नहीं की है। न्यायालय में कहा गया कि जब विधानसभा का सत्र होता है तब उसमें शामिल न होना ही पार्टी के विधायक का अयोग्य घोषित नही कहलाता है। कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से कोई सत्र शुरू नहीं हुआ।

जबकि कांग्रेस की तरफ से दलील दी गई कि दो बार विधायक दल की मीटिंग में अनुपस्थित रहने वाले सचिन पायलट समेत 19 विधायक पर अयोग्यता लागू होती है। हालांकि इस मामले में न्यायालय द्वारा आज कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगली सुनवाई सोमवार 20 जुलाई तक डाल दी गई है।

गौरतलब है कि राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। जिसमें नोटिस का जवाब देने के लिए सचिन पायलट की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे हाई कोर्ट में मौजूद रहे। फिलहाल की स्थिति को देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की को अयोग्य घोषित करके अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं । ऐसे में सरकार के स्पीकर महेश जोशी ने सभी बागी विधायकों को नोटिस थमाया था।

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