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स्पीकर नहीं कर पायेंगे पायलट गुट विधायकों पर कार्यवाही, HC से यथास्थिति के आदेश

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों पर फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं । फिलहाल फौरी तौर पर पायलट और उनके 18 विधायक साथियों को राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी कोई आगे की तारीख तय नहीं की है। यथास्थिति कब तक रहेगी यह भी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सचिन पायलट को जीत हासिल होने के बाद आज हाईकोर्ट में भी उनकी जीत ही हुई है । हालांकि फाइनल उस दिन होगा जब शीर्ष अदालत फैसला करेगा।

दूसरी तरफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में फिर से सुनवाई होगी । सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं।

गौरतलब है कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी प्रमुख रहे सचिन पायलट तथा उनके 18 विधायक साथियों पर अयोग्यता का नोटिस दिया हुआ है। इस नोटिस को लेकर पायलट गुट ने हाईकोर्ट में अपील की थी । जिसमें कई बार मामले को सुना जा चुका है।

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