आज सुप्रीम कोर्ट ने को केंद्र सरकार से लोकपाल की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई। शीर्ष न्यायालय लोकपाल चयन के लिए सर्च कमेटी के सदस्यों को नियुक्त किए जाने के लिए सरकारी कार्रवाई पर असंतोष जताया। जस्टिस रंजन गोगोई, आर. बानुमाथी और नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र को चार सप्ताह के अंदर सर्च कमेटी का सारा ब्योरा एक नए शपथपत्र के साथ जमा कराने का आदेश दिया है।
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