कोरोना वायरस की वजह से बिहार के चुनाव नहीं रोके जा सकते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फ़ैसले में यह स्पष्ट कर दिया। आज कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार के कोरोना मुक्त होने तक विधानसभा चुनाव स्थगित कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है। यही नहीं बल्कि कोर्ट चुनाव आयोग को यह भी नहीं बता सकती है कि इस मुद्दे पर क्या किया जाना चाहिए ।
गौरतलब है कि एक याचिका कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के चलते बिहार चुनाव निरस्त करने की डाली गई थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने तर्क रखा था कि उसे चुनाव की अधिसूचना को रोकना चाहिए, पीठ ने जवाब दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं कराने के लिए कैसे कह सकते हैं?
याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि असाधारण परिस्थितियों में चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। इस पर पीठ ने जवाब दिया कि यह फैसला चुनाव आयोग को करना है न कि कोर्ट को।