Country

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपए का जुर्माना, नहीं देने पर होगी तीन माह की जेल

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। प्रशांत भूषण न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए  थे। प्रशांत भूषण पर कोर्ट ने मात्र 1 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर तक यह राशि नहीं जमा करने पर उन्हें तीन महीने जेल की सजा हो सकती है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते 25 अगस्त  को प्रशांत भूषण की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि नहीं चुकाने पर उन्हें तीन महीने की जेल हो सकती है या फिर तीन साल तक वाकलत करने से रोक दिया जाएगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर पर न्यायाधीशों को लेकर की गई टिप्पणी के लिए 14 अगस्त को उन्हें दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने 27 जून को न्यायपालिका के छह वर्ष के कामकाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जबकि 22 जून को शीर्ष अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे तथा चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर दूसरी टिप्पणी की थी।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने फैसले में  प्रशांत भूषण  के कदम को सही नहीं माना।

You may also like