दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के विधायक आए दिन किसी मामले को लेकर चर्चा में रहते है। पार्टी के एक विधायक ने अब अपने आपको सजा से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। विधायक को एक सप्ताह पहले ही दिल्ली की कोर्ट ने एक अपराध में संलिप्त पाने पर छह माह की सजा सुनाई थी।
वर्ष-2015 में एक मुद्दे में छह महीने की सजा पाएसत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त ने राहत पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है । पिछले हफ्ते ही दिल्ली की न्यायालय ने आप विधायक को छह महीने की सजा सुनाई थी ।
इससे पहले चार जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू न्यायालय ने आप विधायक सोमदत्त को चार जुलाई को छह महीने कारागार की सजा सुनाई थी । न्यायालय ने साल 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान एक शख्स से हाथापाई करने के मुद्दे में उन्हें दोषी ठहराया था ।

याद रहे कि दिल्ली के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सदर मार्केट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोमदत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), धारा 147 (दंगा) व धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत दोषी पाया था । इसी के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था ।
गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बोला था कि इसमें कोई शक नहीं है कि 10 जनवरी 2015 को रात करीब आठ बजे सोमदत्त अपने 50 समर्थकों के साथ भवन संख्या 13 में पहुंचे थे । जहां शिकायतकर्ता संजीव राणा उपस्थित थे । शिकायतकर्ता के साथ दोषी और उसके समर्थकों ने हाथापाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं ।
वहीं दूसरी ओर न्यायालय ने शिकायतकर्ता के विरूद्ध भी आरोप तय किए थे । विधायक की शिकायत पर उनके विरूद्ध भी क्रॉस एफआइआर दर्ज हुई थी । न्यायालय ने यह भी कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि दोषी के साथ व कितने लोगों ने शिकायतकर्ता के साथ हाथापाई की थी व उन सभी का क्या उद्देश्य था ।

