नई दिल्ली। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद और मशहूर पंजाबी गायक, सूफी गायक हंसराज हंस को दिल्ली की एक अदालत ने चुनावी हलफनामे में सही जानकारी न देने के मामले में तलब किया है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के तहत दाखिल पुलिस के आरोप पत्र का 12 जनवरी को संज्ञान लिया और सांसद को 18 जनवरी को पेश होने को कहा।
दिल्ली पुलिस ने हंसराज हंस द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की कर देनदारियों के बारे में कथित तौर पर अस्पष्ट सूचना देने को लेकर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अदालत ने जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी किया और उनसे आगे की जांच की प्रक्रिया के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
न्यायाधीश ने कहा, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125ए के तहत गलत हलफनामा देने अपराध का संज्ञान लिया जाता है। आरोपी को अगली सुनवाई की तारीख 18 जनवरी 2021 को पेशी के लिए बुलाया जाता है। कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कथित रूप से गलत हलफनामा दाखिल करने को लेकर हंसराज हंस के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। लिलोठिया ने हंसराज हंस के विरूद्ध चुनाव लड़ा था।

