भारत सरकार ने भारत प्रशासित कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल यानी की नए मूल निवास नियमों को जारी किया है । जिसे इस एक्ट के जरिये लागू किया जायेगा। जिसका नाम है जेएंडके रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2020।
भारत सरकार ने इसके तहत नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है।
नए डोमिसाइल नियम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में कम से कम पिछले 15 साल से रह रहा कोई भी व्यक्ति अब इस केंद्र शासिल प्रदेश का मूल नागरिक माना जाएगा।
सरकारी गजट की परिभाषा के मुताबिक,” केंद्र सरकार के अफसरों, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, पीएसयू के अफ़सर और केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्था और केंद्र सरकार के संस्थानों के अफसरों के बच्चे जो कि जम्मू और कश्मीर में कुल 10 साल गुजार चुके हैं या ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो कि सेक्शंस की किसी भी शर्त को पूरा करते हैं’ उन्हें भी वहां का नागरिक माना जाएगा।”
संविधान विशेषज्ञों के अनुसार कहा जा रहा है कि सरकार इन नए नियमों के जरिए जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव लाना चाहती है।

