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वाहनों के नंबर प्लेट पर चमकीला टेप लगाना होगा अनिवार्य

सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जा सकती है। जिसके तहत वाहन के नंबर प्लेट पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव (चमकीला) टेप लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले वाहन मालिक के खिलाफ केंद्र सरकार जुर्माना लगाने की तैयारी में है। साथ ही भविष्य में ऐसे वाहनों का फिटनेस प्रणाम पत्र भी जारी नहीं करने का फैसला किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट वाहनों के रजिस्ट्रेशन और प्रदूषण प्रमाण पत्र पर रोक लगाई जा सकती है।

दरअसल दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा हैं। रात के अंधेरे में सड़क के किनारे खड़े ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, तिपहिया और ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन नजर नहीं आते हैं जिसकी वजह कई बार तेज रफ्तार से आ रहे से वाहनों की आपस में टक्कर हो जाती है। इससे बचने के लिए सरकार रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर रही हैं, जिससे अंधेरे में रोशनी पड़ने पर उक्त वाहन नजर आ सकेंगे।

केंद्र सरकार ने तय किया हैं कि ई-रिक्शा व तीन पहिया वाहनों में आगे सफेद रंग व पीछे लाल रंग रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य होगा। इसकी चौड़ाई 20 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ई-रिक्शा अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रतिघंटा पर दौड़ने पर 50 मीटर की दूरी से नजर आना चाहिए। विभिन्न प्रकार के वाहनों में टेप के रंग व आकार अलग-अलग होंगे।

इसमें पहले ई-रिक्शा को छूट मिलती थी लेकिन सड़क हादसों में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब अनिवार्य रूप से टेप लगाने का निर्णय लिया जा रहा है। इससे पहले भी वर्ष 2008 में भी इस प्रकार की एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अप्रैल 2009 के बाद निर्मित सभी कॉमर्शियल वाहनों के आगे और पीछे रिट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया था। लेकिन ई-रिक्शा में टेप लगाने का निर्णय टाल दिया गया था।

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