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अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की देखरेख में होगी हाथरस गैंगरेप कांड की CBI जांच

हाथरस गैंगरेप कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।  जिसमें कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा । यानी कि अब हाईकोर्ट इलाहाबाद की देखरेख में सीबीआई इस प्रकरण की जांच करेगी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहले सीबीआई इसकी जांच कर ले । उसके बाद जरूरत पड़ी तो मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
 गौरतलब है कि गत 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा और इंदिरा जयसिंह ने अर्जी लगाई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। यही नहीं बल्कि पीड़ितों के वकीलों ने पीड़ित परिवार और गवाहों को यूपी पुलिस की बजाय सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दिलवाने के लिए मांग की।
 आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। यहां यह बताना जरूरी है कि हाथरस के पीड़ित परिवार और गवाहों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 स्तर की सुरक्षा दी है । गवाहों  और पीड़ितों के घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। घर के बाहर पुलिस का पहरा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीआरपीएफ के जवानों का पहरा लगाने का भी आश्वासन दिया था।
याद रहे कि हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के बुलगढी  गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों द्वारा एक दलित युवती से गैंगरेप किया गया था।  जिसमें आरोपियों ने युवती की रीड की हड्डी तोड़ दी थी और उसकी जीभ भी काट दी थी। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में पीड़िता की 29 सितंबर को मौत हो गई थी। इस मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए। हालांकि यूपी पुलिस ने इस मामले में दावा किया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था

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