झारखंड में पीएम आवास योजना में ऐसे परिवारों को आवास दिए गए जो आदिवासी जमीन पर रह रहे थे। नियम के अनुसार ऐसे परिवार पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते जो आदिवासी जमीन पर या जिन्हें दान में जमीन मिली हो।
पीएम आवास योजना में हर दो तीन महीने में किसी न किसी राज्य में ऐसे मामले सामने आ रहे है जहां गलत ढंग से लोगों को आवास वितरीत किए जा रहे हैं। लेकिन अधिकारी इन नियमों की परवाह किए बगैर आवास आवंटन कर रहे हैं।
इस बात का खुलासा तब हुआ जब लाभुको के कागजात चैक किए गए। अब अधिकारी लोगों को राशि वापिस करने की बात कर रह हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर नगर निगम विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया हैं।
पीएमएवाई के पदाधिकारी मोहम्मद अनीश ने कहा, “आदिवासी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास के निर्माण का खुलास हुआ हैं। यह मामला दो-तीन साल पुराना हैं सभी लाभुकों को राशि भेजी जा चुकी हैं। इन लाभुकों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जा सकती हैं, इसके लिए विभाग से दिशा-निर्देश मांगा गया हैं।”
बता दें अगर कोई व्यक्ति घर बनाना चाहता है तो वह घर बनाने के लिए सरकारी मदद ले सकता है। योजना के तहत 30 वर्षो की अवधि के लिए लोन मिलता है। लोन अवधि के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी को 6 लाख का लोन सालाना छह फीसद ब्याज की दर पर दिया जाता है। अगर आपको ज्यादा रकम चाहिए तो अतिरिक्त रकम पर ब्याज दर लोन लेना होगा।