सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और भाजपा को बड़ी राहत देते हुए राफेल लड़ाकू विमान खरीद पर दायर तीनों जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायधीश रंजन गगोई की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए विमान खरीद में किसी भी प्रकार के प्रक्रिया में दोष ना होने की बात भी कही। हालांकि विमान की कीमत पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कोई निर्णय नहीं सुनाया कि कीमत की जांच करना कोर्ट का काम नहीं। गौरतलब है कि दो अधिवक्ता एसएस शर्मा और विनीत ढ़ाडा के अलावा आप नेता संजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने राफेल विमान सौदे में गंभीर अनियमितताओं की जांच पर एसआईटी की मांग अपनी-अपनी पीआईएल में की थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी को चुनावी मुद्दा बनाते हुए सीधे प्रधानमंत्री पर ‘चैकीदार चोर है’ कहते हुए लगातार हमला किया है। तीन राज्यों में चुनावी हार के तुरंत बाद भाजपा के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है।
राफेल पर सरकार को मिली राहत, सभी जनहित याचिकाएं खारिज
