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रेप के आरोपी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

रेप के आरोपी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

रेप और यौन शोषण के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानन्द को इलाहबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब चिन्मयानन्द का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बीते साल सितम्बर में चिन्मयामंद की गिरफ्तारी हुई थी। एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानन्द को मुमुक्षु आश्रम से हिरासत में लिया था।

इस फैसले को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 16 नवम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चिन्मयानंद की बीमारी, एसआईटी जांच पूरी होने और केस का ट्रायल शुरू होने के आधार पर ही कोर्ट ने जमानत दी है। चिन्मयानंद को पिछले साल 20 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर उनसे रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार छात्रा और उसके साथियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

गौरतलब है कि शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। बाद में पुलिस ने राजस्थान से उसे बरामद किया था।

इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था। वहीं, चिन्मयानंद के वकील की तरफ से छात्रा व उसके दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

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