सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के ऊपर कार्रवाई के खिलाफ उनकी ओर से दायर अर्जी पर के सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नवंबर तक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह दोनों अधिकारियों की अर्जी पर एक नवंबर या उससे पहले जवाब दाखिल करे।
अस्थाना को सरकार ने 24 अक्टूबर को आधी रात को छुट्टी पर भेज दिया है। सीबीआई के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि जवाब देने में इसलिए देर हुई क्योंकि केस से जुड़ी फाइलें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास भेजी गई हैं। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा।
