सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही परिवहन विभाग को ऐसे वाहन सड़कों पर पाए जाने पर उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए।
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