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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- भड़काऊ भाषण,पर योगी पर क्यों न चले मुकदमा?

भड़काऊ भाषण के 11 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत पा चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस कथित भड़काऊ भाषण के मामले में उत्तर-प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस क्यों न चलाया जाए?27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था. इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे. इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद  आदित्यनाथ योगी , तत्कालीन विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था. आरोप था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का
याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर सीएम योगी और अन्य बीजेपी नेताओं पर मुकदमा चलाने की मांग की गई थी. साथ ही इस केस की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग याचिका में हुई थी. फरवरी 2018  में हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की डिवीजन बेंच ने इस याचिका खारिज कर दिया था.
इसके बाद याचिकार्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में केस क्यों नहीं चलाया जाए?

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