नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बुधवार को शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील दी है. अब पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जेल नहीं होगी लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा. बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि संशोधन विधेयक में सजा के प्रावधानों में कमी की गई है. साथ ही पुलिस किसी को तंग न करे इसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है. पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले को थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा और उसे तत्काल जमानत मिलेगी. हालांकि शराब खरीदने और पीने पर रोक रहेगी. इस संशोधन का फायदा उन सभी को मिलेगा जो इस मामले में अभी बन्द हैं.
You may also like
Latest news
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के 11 राज्यों के चुनिंदा जिलों में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी...
Read More
Latest news
नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के छलेरा गांव में रहने वाली एक नवविवाहिता ने रविवार रात अपने घर की छत के कुंडे से...
Read More
Latest news
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ये फैसला लिया है कि वह भारत का नाम उन देशों की सूची से बाहर कर...
Read More
Latest news
लोकसभा से पारित मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण (तीन तलाक) बिल सरकार सोमवार को राज्यसभा में पेश करेगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि...
Read More