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एनडी तिवारी के बेटे रोहित मर्डर केस में अपूर्वा को कोर्ट का झटका , जमानत याचिका खारिज 

पिछले साल 2019 के चर्चित  रोहित तिवारी मर्डर केस मामले में रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले की आरोपित और रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका कल एक दिसंबर  को खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि बेल मिलने पर आरोपी सबूतों को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है

दरअसल दिग्गज नेता रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी की पिछले साल संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई थी। रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला पर उनकी हत्या करने का आरोप लगा था।

खबरों के  मुताबिक, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बेल याचिका पर विचार करने से पहले आरोपी का स्टेटस देखना जरूरी है।  याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी रही हैं और परिवार से संबंधित है। ऐसे में अभी कई गवाहों से सवाल होने बाकी हैं, अगर बेल दी जाती है तो उन्हें प्रभावित किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, अपूर्वा शुक्ला ही उस फ्लोर पर आखिरी व्यक्ति दिखी थीं जहां रोहित तिवारी की मौत हुई। ऐसे में उनपर शक अधिक होता है, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की छूट नहीं दी जा सकती है।  अपूर्वा शुक्ला पर मर्डर का चार्ज लगा है, जबकि उनके वकील द्वारा यही तर्क दिया गया था कि अधिकतर गवाहों से सवाल हो चुके हैं, ऐसे में बेल दी जाए।

अपूर्वा शुक्ला के वकील ने अदालत में कहा कि अब तक 11 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, जो परिवार से संबंधित हैं।  ऐसे में अब कोई ऐसा गवाह नहीं बचा है, जिसे आरोपी प्रभावित कर सके।  जबकि पुलिस की ओर से अदालत में कहा गया कि अपूर्वा की ओर से पुलिस को रोहित की मौत के तुरंत बाद कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

बता दें कि रोहित तिवारी की हत्या पिछले साल 15-16 अप्रैल की  रात को की गई थी।  तब ये सामने आया था कि 16 अप्रैल को रोहित और अपूर्वा में मारपीट हुई।  इस दौरान अपूर्वा ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया।  पुलिस के मुताबिक एक महिला के साथ शराब पीने को लेकर रोहित और अपूर्वा में बहस हुई थी।

अपूर्वा करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है। साकेत कोर्ट ने 22 जुलाई 2019 को क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 18 जुलाई 2019 को क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में अपूर्वा को मुख्य आरोपित बनाया गया है । क्राइम ब्रांच ने 518 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया है। पुलिस के मुताबिक अपूर्वा को अपने पति पर शक था कि उसका शादी से अलग एक बच्चा है। अपूर्वा को आशंका थी कि रोहित के बच्चे को भविष्य में जायदाद का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। अपूर्वा अपने पति के रवैये से परेशान थी। अपूर्वा ने शादी के कुछ दिन बाद ही रोहित का घर छोड़ दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दोनों में बातचीत हुई तो वो वापस लौट आई थी।

वापस लौटने के बावजूद रोहित और अपूर्वा के बीच मनमुटाव बढ़ता ही गया। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में घर में मौजूद लोगों के बयान और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को साक्ष्य के रुप में पेश किया है। आपको बता दें कि रोहित शेखर की मौत 15 और 16 अप्रैल 2019 की दरम्यानी रात को हुई थी। उनकी पत्नी अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में  वकील हैं। अपूर्वा को दिल्ली पुलिस ने 24 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया था। रोहित शेखर ने अपने पिता एनडी तिवारी को अपना जैविक पिता साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी।

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