सांस लेने के लिए शुद्ध हवा को तरस रही दिल्ली की जनता को राहत देने लिए ऑड ईवन स्कीम का सिलसिला 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलता रहेगा। नवंबर में अगर प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता है तो केजरीवाल सरकार ने फैसला किया कि ऑड इवन स्कीम को जनवरी में फिर से लागू किया जा सकता है।
इस बार नए साल की शुरुआत में ही ऑड-इवेन जनवरी में फिर लागू हो सकता है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। क्योंकि, उस समय दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होगी। केजरीवाल सरकार का दावा है कि ऑड-इवेन से प्रदूषण घटा है और जाम से भी मुक्ति मिली है। सरकार को ये उम्मीद है कि इस फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां कम निकलेगी, लिहाजा धुआं भी कम निकलेगा। ऑड-इवन सिस्टम दिल्ली में तीसरी बार लागू किया है। इससे पहले 2016 में ये स्कीम दो बार लागू किया जा चुका है। इसे पहली बार 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लागू किया गया था और दोबारा 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक।
ऑड-इवन सिस्टम पेट्रोल-डीजल समेत सीएनसी से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। यही नहीं अगर आप हरियाणा, यूपी या भारत के किसी अन्य राज्य से भी कार लेकर दिल्ली आते हैं तो आपको इस नियम का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों को भी इस नियम से छूट दी है।
इस बारे में यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि लोग वाहनों के कागजात पूरे लेकर चल रहे हैं और इस योजना के नियम का उल्लंघन करने के मामले भी कम आ रहे हैं।
सांस लेने के लिए शुद्ध हवा को तरस रही दिल्ली की जनता को राहत देने लिए ऑड ईवन स्कीम का सिलसिला 4 नवंबर से 15 नवंबर तक चलता रहेगा। नवंबर में अगर प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता है तो केजरीवाल सरकार ने फैसला किया कि ऑड इवन स्कीम को जनवरी में फिर से लागू किया जा सकता है।
इस बार नए साल की शुरुआत में ही ऑड-इवेन जनवरी में फिर लागू हो सकता है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। क्योंकि, उस समय दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होगी। केजरीवाल सरकार का दावा है कि ऑड-इवेन से प्रदूषण घटा है और जाम से भी मुक्ति मिली है। सरकार को ये उम्मीद है कि इस फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां कम निकलेगी, लिहाजा धुआं भी कम निकलेगा। ऑड-इवन सिस्टम दिल्ली में तीसरी बार लागू किया है। इससे पहले 2016 में ये स्कीम दो बार लागू किया जा चुका है। इसे पहली बार 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लागू किया गया था और दोबारा 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक।
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ऑड-इवन सिस्टम पेट्रोल-डीजल समेत सीएनसी से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा। यही नहीं अगर आप हरियाणा, यूपी या भारत के किसी अन्य राज्य से भी कार लेकर दिल्ली आते हैं तो आपको इस नियम का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों को भी इस नियम से छूट दी है।
इस बारे में यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि लोग वाहनों के कागजात पूरे लेकर चल रहे हैं और इस योजना के नियम का उल्लंघन करने के मामले भी कम आ रहे हैं।

