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कल बदल जाएगा 35 साल पुराना कानून, 50 साल तक नहीं पड़ेगी नए कानून की जरूरत

कल बदल जाएगा 35 साल पुराना कानून, 50 साल तक नहीं पड़ेगी नए कानून की जरूरत

देश में कल यानि 20 जुलाई को केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने जा रही है। इस नए कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है। जानकारी के अनुसार ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए अब मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके तहत कस्टूमर किंग होगा।

आए दिन ग्राहकों के साथ नए-नए तरीकों से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने वाली है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019। यह अधिनियम कल 20 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा।

नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का नया स्वरूप होगा। अगर सरकार के दावों की मानें तो नया कानून लागू होने के बाद अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस कानून के अमल में आ जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करना कंपनियों को भारी पड़ सकती है।

बताया जा रहा है कि इस नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून के लागू होने के बाद उपभोक्ता के विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटाया जा सकेगा।

नए कानून के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा पुरजोर तरीके से हो इसके लिए की गई है। कल इसके लागू होने की संभावना है।

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