एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच पटना स्थित कार्यालय पर अधिकार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है जिससे आर-पार की जंग देखने को मिल रही है। असल में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने एवं खाली कराने के आदेश के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय परिसर हाउस नम्बर 1,व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना में आवंटित किया गया था। पार्टी बाद में दो भाग में बंट गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर के एक दल के रूप में भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर, 2021 को मान्यता दी है। तब से लगातार इस परिसर में पार्टी कार्यालय कार्य कर रहा था। पार्टी ने इस कार्यालय के नवीनीकरण के लिए आवेदन दे दिया था। इसके बावजूद मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि ऐसा चिराग के दबाव में किया गया। लेकिन अब यह कार्यालय चाचा-भतीजा के मध्य नई जंग का कारण बनता नजर आने लगाा है।

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