नागरिकता विधेयक, यानी सिटिज़नशिप बिल या CAB को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी, जिसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान निष्प्रभावी हो चुके इस बिल को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है.